दीपावली पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए संयुक्त निरीक्षण व गश्ती दल
केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री को मिलेगी अनुमति, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
दीपावली पर्व के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने नूंह जिले के सभी उपमंडलों में संयुक्त निरीक्षण एवं गश्ती दल गठित किए हैं। इन दलों की अध्यक्षता संबंधित एसडीएम करेंगे, जबकि दल में डीएसपी, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नूंह और अग्निशमन केंद्र अधिकारी शामिल होंगे।
डीसी ने बताया कि ये टीमें निर्धारित पटाखा बिक्री स्थलों पर नियमित जांच करेंगी और एनईईआरआई द्वारा अनुमोदित ग्रीन क्रैकर्स के क्यूआर कोड का सत्यापन करेंगी। किसी भी प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर उसे जब्त कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और माल जब्त किया जाएगा।
उपमंडल नूंह, तावड़ू, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका में गठित ये टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि केवल पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे जाएं। पटाखों की बिक्री केवल 18 से 20 अक्तूबर तक निर्धारित स्थलों से ही की जा सकेगी। डीसी ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस या अनधिकृत स्थानों पर पटाखों की बिक्री, भंडारण या निर्माण पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण दल यादृच्छिक रूप से पटाखों के नमूने लेकर उनका विश्लेषण करेंगे और सत्यापन के लिए पीईएसओ को भेजेंगे। पटाखों का उपयोग केवल दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6-7 बजे तथा रात 8-10 बजे तक ही अनुमति प्राप्त रहेगा। सभी निरीक्षण दलों को प्रतिदिन अपने निरीक्षण और गश्ती की विस्तृत रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
यह पूरा अभियान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चलाया जा रहा है, ताकि जिले में स्वच्छ वातावरण और जनस्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित हो सके।