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निजी स्कूलों को सुरक्षा वाहन कानून का सख्ती से पालन करने के निर्देश

पिछले दिनों जिले में हुए कई स्कूल वाहनों के हादसे से अब झज्जर पुलिस ने सबक लिया है। भविष्य में इस प्रकार की कोई दुखद घटना न हो इसके लिए जिला पुलिस की तरफ से विशेष दिशा-निर्देश जारी पहले ही...
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पिछले दिनों जिले में हुए कई स्कूल वाहनों के हादसे से अब झज्जर पुलिस ने सबक लिया है। भविष्य में इस प्रकार की कोई दुखद घटना न हो इसके लिए जिला पुलिस की तरफ से विशेष दिशा-निर्देश जारी पहले ही किए जा चुके है। इसी दिशा में सोमवार को झज्जर जिला पुलिस ने यहां लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन में जिलाभर के निजी स्कूल संचालकों की बैठक ली। बैठक में जिलाभर के काफी संख्या में निजी स्कूल संचालक उपस्थित रहे। बैठक में जिला पुलिस कमिश्नर डाॅ. राजश्री ने सभी निजी स्कूल संचालकों को सुरक्षा वाहन क्वालिटी कानून 2014 का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए।

बैठक के बाद मीडिया के रूबरू हुई जिला पुलिस कमिश्नर डाॅ. राजश्री ने कहा कि विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चें हमारे भविष्य के निर्माता है। उनके साथ किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना न होने पाए इसके लिए ही सुरक्षा वान क्वालिटी कानून 2014 का सख्ती से पालन करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल संचालकों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने स्कूलों में चालक और परिचालक की भर्ती के दौरान पूरी पारदर्शिता अपनाएं। अनुभव वाले चालक को नियुक्ति में प्राथमिकता दें और चालक और परिचालक दोनों की पुलिस वैरिफिकेशन कराएं। स्कूल वाहन की गुणवत्ता का पूरा-पूरा ध्यान रखें। उन्होंने जिले के प्ले स्कूल के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्ले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मासूम होते है। इसलिए प्ले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने मासूम बच्चों को खुद ही स्कूल छोड़ने और लेने जाएं।

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