रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो होगी एफआईआर : एसपी
जींद, 18 अप्रैल (हप्र)
एसपी राजेश कुमार ने जिले के तमाम होटल, मैरिज हॉल और डीजे मालिकों और संचालकों को दो टूक कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। इसके लिए जिले में धारा-163 बीएनएसएस लागू कर दी गई है। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। शुक्रवार को लघु सचिवालय परिसर में होटल, मैरिज हॉल और डीजे संचालकों और मालिको की बैठक में एसपी राजेश कुमार ने ध्वनि प्रदूषण से आमजन को होने वाली परेशानियों का कड़ा संज्ञान लेते हुए रात 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने के आदेश दिए । उन्होंने कहा कि ऊंची आवाज लोगों की परेशानी का कारण बन रही है।जिला में कुछ सामुदायिक केंद्र व बैक्वेट हाल आवासीय कॉलोनियों में स्थित हैं, जहां पर अक्सर शादी व अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी एवं ऊंची ध्वनि में डीजे अथवा लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज लोगों की परेशानी का कारण बनती है। देर रात तक ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने व आतिशबाजी के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।