Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा-करकट फैलाने पर लगेगा भारी जुर्माना

पहली बार 5 हजार, दूसरी बार 10 हजार जुर्माने का प्रावधान

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आदेशों की पालना करते हुए सभी जॉन के ज्वाइंट कमिश्नर, एसडीओ, जेई, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, सभी सफाई निरीक्षक, सभी सहायक सफाई निरीक्षकों और सुपरवाइजरों को सड़कों पर कूड़ा फैलाने वाले लोगों पर चालान कर जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया हैं ताकि शहर को स्वच्छ बनाए रखा जा सके और लोगों को कूड़ा न फैलाने के लिए और शहर की स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक किया जा सके।

एनजीटी के आदेशों पर हरियाणा राज्य में सड़कों के किनारे, नदियों, नालों, तालाबों, पंचायत या राजस्व भूमि या पीडब्ल्यूडी अथवा अन्य प्राधिकरणों की भूमि पर ठोस कचरे के फैलाव या डंपिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

Advertisement

प्रत्येक उल्लंघन की स्थिति में निम्नलिखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लागू होगी। स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर एवं जॉइंट कमिश्नर एसबीएम एशवीर सिंह ने बताया कि निगम राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस कचरे के फैलाव और डंपिंग की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसकी रोकथाम के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया है।

Advertisement

उन्होंने जानकारी दी कि यदि कोई व्यक्ति खुले में सड़क किनारे, जोहड़, सरकारी जमीन पर कूड़ा फेंकता है तो उस पर पहली बार पकड़े जाने पर 5000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा तथा दोबारा पकड़े जाने पर 10000 हजार रुपए का चालान किया जाएगा।

बल्क वेस्ट फेंका तो पहली बार ही 25000 हजार का जुर्माना

बल्क वेस्ट को सड़कों के साथ फैलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 25000 हजार का जुर्माना किया जाएगा तथा दोबारा पकड़े जाने पर 50000 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा किसी बल्क वेस्ट जनरेटर, कंसेशनरी द्वारा कचरा फैलाने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं की सख्ती के साथ एनजीटी के आदेशों की पालना की जाए।

Advertisement
×