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शोरूम के मालिक ने युवती से की छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी

गुरुग्राम, पांच जून (भाषा) Gurugram showroom owner molests girl: हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक फर्नीचर शोरूम के मालिक के खिलाफ, नौकरी मांगने आयी एक 23 वर्षीय युवती का पीछा करने, छेड़छाड़ करने और धमकी देने के आरोप में मामला...
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सांकेतिक फोटो।
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गुरुग्राम, पांच जून (भाषा)

Gurugram showroom owner molests girl: हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक फर्नीचर शोरूम के मालिक के खिलाफ, नौकरी मांगने आयी एक 23 वर्षीय युवती का पीछा करने, छेड़छाड़ करने और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

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पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सेक्टर-पांच पुलिस थाने में 27 मई को आरोपी महेश गोयल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी ने युवती को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

पीड़िता ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और वह अभी भी उसे धमकी दे रहा है।

पुलिस के अनुसार युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि वह नौकरी ढूंढ रही थी और इसी दौरान वह अतुल कटारिया चौक पर स्थित श्रीकृष्ण फर्नीचर शोरूम के मालिक गोयल के संपर्क में आई।

शिकायत में कहा गया कि युवती ने 16 मई को गोयल से संपर्क किया और उसने उससे शोरूम पर मिलने की बात कही। इंटरव्यू लेने के बहाने आरोपी उसे अपने ऑफिस ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की।

इसमें बताया कि युवती किसी तरह भागकर अपने घर वापस पहुंची। उसी दिन देर रात गोयल ने युवती को फोन करना शुरू किया और उसे अगले दिन फर्नीचर की दुकान पर आने को कहा।

शिकायत में कहा गया कि जब वह वहां पहुंची तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे जबरन अपनी कार में बैठा लिया और सुभाष चौक के पास अपने फ्लैट पर ले गया।

युवती ने बताया कि घर ले जाकर गोयल ने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और चीखने-चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को उसके घर के पास छोड़ दिया।

इसके बाद भी वह लगातार उसे दिन में कई बार फोन करने लगा और साथ ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शिकायत में पीड़िता के हवाले से कहा गया, ‘‘मैं बीमार हो गई और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही और आखिर में पुलिस से संपर्क किया।''

पुलिस ने बताया कि गोयल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354-बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला), 354-डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक टीम मामले के तथ्यों की पुष्टि कर रही है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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