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एनसीआर में दिवाली पर 'ग्रीन पटाखों' की अनुमति, तय समय में चला सकेंगे

18 से 20 अक्तूबर तक होगी बिक्री, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान

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एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। दिवाली के मौके पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत गुरुग्राम सहित एनसीआर क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखों (हरित पटाखों) की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है। ये पटाखे केवल 18 से 20 अक्तूबर 2025 तक ही बेचे जा सकेंगे और इन्हें निर्धारित समय पर ही चलाया जा सकेगा।

जिलाधीश अजय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल नीरी (NEERI) द्वारा प्रमाणित और पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा बनाए गए पटाखे ही बेचे और जलाए जा सकेंगे।

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एनसीआर में दिवाली पर तय समय में ही चलेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने इन पटाखों को जलाने के लिए भी समय सीमा तय की है:

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  1. सुबह: 6 बजे से 7 बजे तक
  2. रात: 8 बजे से 10 बजे तक
  3. बिक्री के लिए केवल निर्धारित स्थान

हरित पटाखों की बिक्री केवल उन्हीं स्थानों पर होगी, जिन्हें जिला प्रशासन और पुलिस के परामर्श से चिन्हित किया गया है। इन स्थानों की जानकारी का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा ताकि जनता को स्पष्ट सूचना मिल सके।

निगरानी के लिए टीमें गठित

बिक्री और उपयोग पर निगरानी रखने के लिए जिला और खंड स्तर पर निगरानी टीमें गठित की गई हैं। इनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे।

टीम यह सुनिश्चित करेगी कि:

  • केवल नीरी प्रमाणित और क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं।
  • पटाखों के नमूने लिए जाएं और पीईएसओ को भेजे जाएं।
  • किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए।
  • उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
  • यदि कोई व्यापारी या निर्माता सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो:
  • उसका लाइसेंस/पंजीकरण रद्द किया जाएगा।
  • कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • अनधिकृत पटाखों को जब्त कर लिया जाएगा।
  • केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं को अनुमति

हरित पटाखों की बिक्री केवल उन्हीं विक्रेताओं को करने दी जाएगी, जिनके पास पीईएसओ का वैध लाइसेंस है। अवैध विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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