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बहुचर्चित विकास दूधिया की हत्या मामले में 5 को उम्रकैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने गन्नौर कोर्ट रूम के बाहर हुई बहुचर्चित विकास दूधिया की हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में गौरव, रूपेंद्र, अजय उर्फ बिट्टू, यशवीर उर्फ...
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने गन्नौर कोर्ट रूम के बाहर हुई बहुचर्चित विकास दूधिया की हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में गौरव, रूपेंद्र, अजय उर्फ बिट्टू, यशवीर उर्फ फौजी व सुमित उर्फ गोलू शामिल हैं।

पानीपत के गांव सिवाह निवासी वेदपाल ने 11 मार्च, 2016 को गन्नौर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके चचेरे भाई मूलरूप से गांव सिवाह हाल गांव रोहट निवासी विकास उर्फ दूधिया की हमलावरों ने गन्नौर कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी है। विकास को गन्नौर पुलिस ने लूट के एक मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लिया था। विकास को 6 दिसंबर, 2015 को सोनीपत पुलिस ने गांव गढ़ मिरकपुर के पास से मुठभेड़ के बाद काबू किया था। गन्नौर में 2014 में कार लूट के मामले में उसे पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इसी मामले में गन्नौर जीटी रोड चौकी पुलिस टीम रिमांड अवधि के बाद आरोपी का अदालत में पेश करने के लिए लेकर आई थी। यहां उसे तत्कालीन जूनियर मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरेंद्र सिंह की अदालत में पेश किया गया था। पुलिस टीम जब विकास को कोर्ट रूम से बाहर लेकर निकली थी तो इसी दौरान बाहर घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसकी पीठ में सटाकर गोली मार दी थी। वहीं गोली लगने से गार्द में मौजूद सिपाही भूप सिंह भी घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया था, जहां चिकित्सक ने विकास को मृत घोषित कर

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दिया था। पुलिस ने दो आरोपियों दिल्ली के गांव मुंगेशपुर निवासी गौरव उर्फ मीता व गांव बरोणा निवासी रूपेंद्र उर्फ नान्हा को मौके से काबू कर लिया था।

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