किसानों को बंधी आवासीय प्लॉट मिलने की उम्मीद
फरीदाबाद (हप्र) :
नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट ने किसानों को बुलाकर सेक्टर-12 में जानकारी दी कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 18 शहरों में विस्थापितों को प्लाट देगी सरकार। इस सूची में फरीदाबाद का भी नाम सम्मिलित है। वशिष्ठ ने बैठक में बोलते हुए कहा कि सेक्टर 75-80 के लिए किसानों की बगैर मर्जी के लगभग 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस जमीन को मात्र सोलह लाख रुपये प्रति एकड़ से अधिग्रहित किया गया था। किसानों को जानकारी देते हुए कहा कि जिन भी नहर पार के किसानों कि जमीन अधिकृत की गई है उन्हें सरकार उच्च न्यायालय के आदेश पर फार्म भरवाएगी और रिहायशी प्लॉट देगी। एडवोकेट शिवदत्त वशिष्ठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को किसानों के हकमें ऐतिहासिक फैसला बताया। इस फैसले से किसानों को आवासीय प्लॉट मिलने की उम्मीद जगी है। नहर पार के किसानों ने कई वर्षों तक अपनी जमीन को बचाने के लिए कई वर्षों तक आंदोलन किया लेकिन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने किसानों को न तो लैंड पुल्लिंग पॉलिसी में जोड़ा ओर न ही रिहायशी प्लॉट दिए। किसानों को कोई फायदा नही हुआ और शहरी विकास प्राधिकरण ने किसानों की जमीनों पर प्लॉट काट कर बहुत मोटे मुनाफे में बेच दिया। उच्च न्यायालय ने किसान संघर्ष समिति ग्रेटर फरीदाबाद की याचिका व विभिन्न याचिकाओं का निपटारा करते हुए सरकार को नीति के मुताबिक जमीन मालिकों को अधिग्रहण के बदले में आवासीय प्लॉट देने का निर्देश दिया है।