पैक्स प्रबंधक पर गबन का केस
कनीना, 30 मार्च (निस)
17 लाख रुपये के गबन के आरोप में सदर सदर थाना पुलिस ने एसपी पूजा वशिष्ठ के निर्देश पर वर्ष-2018 में पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी) के तत्कालीन प्रबंधक अशोक कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। अशोक कुमार सात वर्ष पूर्व कनीना से पदोन्नति मिलने के बाद बदली होकर दी महेंद्रगढ केंद्रीय सहकारी बैंक में सीनियर एकाउंटेंट के पद पर चले गए थे।
गबन के आरोपों को लेकर महेंद्रगढ स्थित सहकारी समितियां के सहायक रजिस्ट्रार की ओर से 28 मई, 22 अगस्त व 23 अक्टूबर 2024 को उप रजिस्ट्रार भिवानी व रजिस्ट्रार पंचकूला को पत्र लिख गया था। जिसमें आरोप लगाया था अशोक कुमार के कनीना पैक्स प्रबंध के पद पर रहते हुए 17 लाख रुपये से अधिक का गबन किया था। जिसकी शिकायत भेजकर केस दर्ज करने की मांग की गई थी। हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 101-1 के अंतर्गत सरचार्ज की कार्रवाई से पहले विभागीय जांच में भी अशोक कुमार को दोषी पाए जाने पर सरचार्ज के आदेश पारित हुए थे। विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी जाती रही है। गबन की राशि की रिकवरी के लिए अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व विभाग से संपति अटैच करने के लिए लिखा जा चुका है, साथ ही सेवानिवृति पर मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए बैंक को पत्र लिखा गया है। गबन के आरोपों की जांच उप निरीक्षक रमेश कुमार द्वारा की गई जिसमें उन्होंने रिकार्ड प्राप्त कर वादी व प्रतिवादी पक्ष के बयान कलमबद्ध किए।
