गुरुग्राम में ईडी ने जब्त की 156 करोड़ की संपत्ति
गुरुग्राम, 3 अप्रैल (हप्र)
ईडी ने रोहतक की लक्ष्मी प्रिसिजन स्क्रू प्राइवेट लिमिटेड की 156.33 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है। कंपनी पर आरोप है कि केनरा बैंक और एसबीआई बैंक से 176.70 करोड़ रुपये का लोन धोखाधड़ी से लिया गया है, जिसे वापस नहीं लौटाया गया।
ईडी ने इस कंपनी के खिलाफ धन शोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद विभागीय जांच शुरू कर दी। ईडी ने इस कंपनी की 12 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। कंपनी की इकाइयां गुरुग्राम के अलावा रोहतक दिल्ली और मुंबई में हैं। गुरुग्राम में चार एकड़ जमीन ओर रोहतक में 20 एकड़ जमीन को जब्त किया गया है। मुंबई और दिल्ली में चार फ्लैट और कार्यालय को जब्त किया गया है। ईडी के मुताबिक सीबीआई ने इस कंपनी के अलावा प्रमोटर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
आरोप है कि उन्हीं तथ्यों को छिपाकर बैंक से ऋण लिया गया। बैंक की सहमति के बिना गिरवी रखी गई संपत्तियों को बेच दिया। सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल करने के बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने ईडी को इस मामले की जांच के आदेश जारी किए थे। जांच में ईडी को पता चला है कि इस कंपनी ने झूठी और मनगढ़ंत स्टॉक स्टेटमेंट और ट्रेडिंग की आड़ में ऋण राशि को खुर्द-बुर्द किया है।
जांच में यह भी पता चला है कि मैसर्ज एलपीएस लिमिटेड और उनके निदेशकों ने उच्च क्रेडिट सीमा दर्शाने के लिए कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। इस कंपनी की रिपोर्ट के बदौलत दोनों बैंक धोखाधड़ी के शिकार बने हैं। आरोप है कि इस कंपनी ने केनरा और एसबीआई से बिना अनुमति लिए गिरवी रखी संपत्ति को धोखाधड़ी से बेच दिया है। आरोप है कि योजनाबद्ध तरीके से इस षड़यंत्र को अंजाम दिया गया है। मामले की जांच अभी चल रही है।