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रामप्रस्था ग्रुप की संपत्तियां ईडी ने की अटैच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने रामप्रस्था ग्रुप की संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई 11 जुलाई 2025 के आदेश के आधार पर की गई। अटैचमेंट की...
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने रामप्रस्था ग्रुप की संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई 11 जुलाई 2025 के आदेश के आधार पर की गई। अटैचमेंट की अवधि में इन संपत्तियों को बिना ईडी की अनुमति के न तो बेचा जा सकता है, न हस्तांतरित किया जा सकता है और न ही किसी अन्य प्रकार से उपयोग में लिया जा सकता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिन लाइसेंस्ड कॉलोनियों को इस आदेश में शामिल किया गया है, उनमें लाइसेंस संख्या 33 वर्ष 2008 (दिनांक 19 फरवरी 2008), लाइसेंस संख्या 12 वर्ष 2009 (दिनांक 21 मई 2009), लाइसेंस संख्या 128 वर्ष 2012 (दिनांक 28 दिसंबर 2012) और लाइसेंस संख्या 44 वर्ष 2010 (दिनांक 9 जून 2010) की कॉलोनियां आती हैं। ये सभी कॉलोनियां रामप्रस्था ग्रुप के अंतर्गत विकसित की गई थीं। प्रवक्ता ने कहा कि इन अटैच कॉलोनियों में किसी भी प्रकार का निवेश न करें।

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