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सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की फरलो पर लगाम, मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य

जिले के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक मनमर्जी से स्कूल छोड़ नहीं पाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस पर सख्ती दिखाते हुए हर सरकारी स्कूल में मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य कर दिया है। विभाग का कहना है कि कई बार...
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जिले के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक मनमर्जी से स्कूल छोड़ नहीं पाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस पर सख्ती दिखाते हुए हर सरकारी स्कूल में मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य कर दिया है। विभाग का कहना है कि कई बार शिकायतें मिली हैं कि शिक्षक हाजिरी लगाकर स्कूल छोड़ देते थे, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

नई व्यवस्था के तहत किसी भी कर्मचारी के स्कूल से बाहर जाने की स्थिति में उसकी पूरी जानकारी मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। इसमें कर्मचारी का नाम, पदनाम, स्कूल छोड़ने का कारण, गंतव्य स्थान, स्कूल छोड़ने और लौटने का समय शामिल होगा। लौटने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति भी रजिस्टर में संलग्न करनी होगी।

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कर्मचारी के हस्ताक्षर के साथ स्कूल मुखिया और बीईओ/डीईओ की टिप्पणी भी अनिवार्य होगी। यदि कोई कर्मचारी स्कूल समय में सरकारी कार्य के लिए बाहर जाता है, तो उसे उस स्थान से हाजिरी रिपोर्ट लेकर लौटना होगा, जिसे मूवमेंट रजिस्टर में जोड़ा जाएगा। उच्च अधिकारियों के स्कूल विजिट के दौरान भी रजिस्टर का अवलोकन और हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य रहेगा।

यह निर्णय हरियाणा विधानसभा की विषय समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, पंचकूला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल मुखियाओं को आदेश जारी कर दिए हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी जिला और खंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही जिला परियोजना अधिकारी, हर माह कम से कम 15 स्कूलों के हाजिरी और मूवमेंट रजिस्टर की जांच करेंगे। रैंडम चेकिंग के दौरान यदि रजिस्टर सही ढंग से मेंटेन नहीं पाया गया, तो संबंधित स्कूल मुखिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

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