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रूफटॉप पर विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों पर कसा शिकंजा

शहर की इमारतों अथवा मकानों की छतों के ऊपर लगाए जाने वाले विज्ञापन बोर्डों को हटाने के लिए निगम ने कार्यवाही शुरू कर दी है। नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। निगम की टीम ने 25 से...
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शहर की इमारतों अथवा मकानों की छतों के ऊपर लगाए जाने वाले विज्ञापन बोर्डों को हटाने के लिए निगम ने कार्यवाही शुरू कर दी है। नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। निगम की टीम ने 25 से ज्यादा दुकानदारों और सेक्टरों के मकानों की छत से विज्ञापन के बोर्ड हटाए गए। विज्ञापन बायलॉज के अनुसार यह कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ऐसे 100 भवन मालिक अथवा अन्य इमारतों के ऊपर निजी स्तर पर लगाए गए विज्ञापन बोर्ड को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उन्होंने ये बोर्ड नहीं हटाए थे उसके बाद ये कार्रवाई की गई। निगम के एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल ने कहा की छतों के टॉप पर विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए सरकार कोई अनुमति नहीं देती है। रूफटॉप पर विज्ञापन के बोर्ड की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा निगम एरिया में अपनी दुकान अथवा फर्म के नाम के विज्ञापन के लिए भी अनुमति ली जाती है, दुकानदार अपनी दुकान अथवा प्रतिष्ठान पर सिर्फ अपने फ्रंट का दो प्रतिशत हिस्से पर ही बिना अनुमति के बोर्ड लगा सकता है।  इससे बड़ा बोर्ड लगाने पर बोर्ड की अनुमति के लिए स्वयं पंजीकृत कर सकता है।

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