फरीदाबाद में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध
फरीदाबाद, 19 मई (हप्र)
जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार, गृह विभाग के आदेशानुसार 10 मई से 25 मई तक फरीदाबाद नगर सहित राज्य सीमा के भीतर किसी भी नागरिक, संस्था या कंपनी द्वारा मानव.रहित हवाई वाहन (ड्रोन) उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जारी किया गया है। उल्लंघन करने पर ड्रोन जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सशस्त्र बल, सीआरपीएफ, राज्य पुलिस, एनडीआरएफ एवं सीडीआरएफ इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
नगरवासियों से आग्रह है कि यदि कहीं ड्रोन उड़ता दिखाई दे, अथवा किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु मिलें, तो उसे न छुएं तथा तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन, डायल 112 या जिला प्रशासन को सूचित करें ताकि बम निपटान दस्ता सुरक्षित ढंग से कार्रवाई कर सके। किसी भी राज्य सरकारी विभाग को यदि विशेष सरकारी कार्य हेतु ड्रोन उपयोग की आवश्यकता हो, तो पूर्व.अनुमति हेतु उपायुक्त, एसपी कार्यालय से संपर्क करें।