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पंचायती भूमि घोटाले में तहसीलदार रीता सहित सात पर केस दर्ज

बीडीपीओ की शिकायत पर की गई कार्रवाई

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तावडू उपमंडल में ग्राम पंचायत सराय की पंचायती भूमि के अवैध पंजीकरण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बीडीपीओ अरुण कुमार यादव की शिकायत पर मोहम्मदपुर अहिर थाना पुलिस ने तहसीलदार रीता ग्रोवर सहित सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला करीब 60 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 5 एकड़ पंचायती जमीन से जुड़ा है, जिसे कथित रूप से राजनीतिक दबाव में गलत तरीके से पंजीकृत कराया गया था। शिकायत के अनुसार, ग्राम पंचायत सराय की यह जमीन जमााबंदी (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) 2016-17 में खेवट/खतौनी नंबर 377/379 और खसरा नंबर 224 के अंतर्गत दर्ज है, जो लगभग करीब 37 कैनाल 5 मरला भूमि है।बीडीपीओ की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव में कंसोलिडेशन प्रक्रिया के दौरान ही इसे सूरजमल पुत्र दलीप सिंह के वारिसों के नाम पर फर्जी बिक्री पत्र तैयार कर पंजीकृत करा दिया गया। तहसीलदार रीता ने राजस्व रिकॉर्ड में स्पष्ट पंचायत स्वामित्व होने के बावजूद बिना सत्यापन के यह पंजीकरण कराया, जो राजस्व और पंजीकरण विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ, आपराधिक साजिश और लापरवाही को दर्शाता है। बीडीपीओ ने इस मामले में कार्रवाई को लेकर डीसी को शिकायत दी थी।

इसमें मुख्य रूप से तावड़ू तहसीलदार रीता ग्रोवर, धर्मपाल पुत्र सूरजमल, कैलाश देवी पत्नी सुखबीर, राकेश पुत्र सुखबीर, अमित पुत्र सुखवीर, सतबीर उर्फ सत्ते पुत्र सूरजमल, ज्ञानचंद पुत्र सूरजमल को आरोपी बनाया गया है। ये सभी कोटा खंडेवला के निवासी हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को अजय पटोदिया बनाम सुखबीर एवं अन्य मामले में फैसला देते हुए इस भूमि को ग्राम पंचायत की संपत्ति घोषित किया था। शिकायत में कहा गया है कि इन कार्रवाइयों से ग्राम पंचायत और राज्य कोष को गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ है, जो आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश के दायरे में आता है। यह मामला करीब 10 दिन पहले उजागर हुआ था, जब बीडीपीओ अरुण कुमार यादव ने एसडीएम और डीसी को शिकायत दर्ज कराई थी। डीसी के आदेश पर एडीसी जांच कर रहे थे। इसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। थाना प्रभारी वीरेंद्र ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गरफ्तारी हो सकती है।

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