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महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीना व नांगल चौधरी क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कल, 15 अगस्त को महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीना व नांगल चौधरी क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर...
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जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कल, 15 अगस्त को महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीना व नांगल चौधरी क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी भी यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश स्वतंत्रता दिवस तक लागू रहेगा। जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीना व नांगल चौधरी क्षेत्र में किसी भी यूएवी जैसे ड्रोन आदि की उड़ान के लिए ‘नो फ्लाइंग जोन’ रहेगा। साथ ही उपरोक्त क्षेत्रों को 15 अगस्त को ड्रोन नियम, 2021 के नियम 24 के तहत अस्थायी रेड जोन घोषित किया है। यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायु सेना और संबंधित जनसंपर्क अधिकारी सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

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