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आसाराम का वीडियो एडिट कर पेश करने की आरोपी एंकर की जमानत याचिका खारिज

गत सप्ताह जारी किए गए थे गैर जमानती वारंट, कल सुनवाई

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गुरुग्राम, 28 नवंबर (हप्र)

नाबालिग बच्ची के वीडियो को तोड़-मरोड़कर प्रसारित करने के मामले में आरोपी महिला की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने गत सप्ताह आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। यहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत मेें नाबालिग बच्ची के वीडियो को तोड़-मरोड़कर पेश करने के मामले की सुनवाई चल रही है। पिछली तारीख पर इस मामले की आरोपी एक निजी न्यूज चैनल की एंकर अदालत में पेश नहीं हुई थीं। उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी के लिए आवेदन देकर आग्रह किया था। अदालत ने अस्वीकार करते हुए आरोपी के जमानती बॉण्ड भी रद्द कर दिया था। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को आदेश दिए थे कि आरोपी को गिरफ्तार कर 30 नवंबर को अदालत में पेश करें, ताकि मामले की आगे सुनवाई हो सके।

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मामले की पैरवी कर रही सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार के अनुसार आरोपी एंकर के अधिवक्ता ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका यह कहतेे हुए खारिज कर दी है कि वह इस पर सुनवाई के लिए सक्षम नहीं है।

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आरोपी के जमानती बॉण्ड रद्द करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अग्रिम जमानत के लिए आरोपी को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय से गुहार लगानी चाहिए। अदालत नेे संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि गिरफ्तारी वारंट के तहत कार्रवाई की जाए। 2 जुलाई 2013 को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर आसाराम आए थे। आसाराम ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय घर के कार्यक्रम की वीडियो भी बनाई गई थी। आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोड़कर प्रसारित किया गया था।

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