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दस साल बाद फिर जगमग हुआ बुजुर्ग दम्पति का घर

कंज्यूमर कोर्ट के आदेश के बाद बहाल हुआ बिजली कनेक्शन
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रेवाड़ी, 4 जुलाई (हप्र)

एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बिल भरने के बावजूद बिजली विभाग ने वृद्ध दम्पति के घर बिजली कनेक्शन नहीं लगाया। दम्पति ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने शुक्रवार को बिजली विभाग को वृद्ध दम्पति के घर बिजली कनेक्शन चालू करने का आदेश दिया है। वृद्ध दम्पति पिछले 10 वर्षों से बिना बिजली के बिना जीवनयापन कर रहा था। गांव खलियावास के 75 वर्षीय भीम सिंह व उनकी पत्नी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वृद्धा पेंशन ही सहारा है। भीम सिंह ने 40 वर्ष पहले अपने रिहायशी घर के लिए बिजली वितरण निगम से कनेक्शन लिया था, जिसके बिल का भुगतान लगातार करता भी आ रहा था, परंतु लगभग 10 वर्ष पहले पीडि़त के परिवार की हालत दयनीय हो गई जिस कारण वह बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पाया और बिजली विभाग ने बिजली कनेक्शन काट दिया। तभी से पीडि़त बिना बिजली के रहता आ रहा है। पीडि़त ने बिजली विभाग से आग्रह किया कि उनके घर के बिजली कनेक्शन को पुन: लगा दे। विभाग ने पीडि़त को कहा कि आपके घर का जो बिजली बिल अब तक का बकाया है, उसको जमा कर दो तो हम आपके घर का बिजली कनेक्शन जोड़ देंगे। 15 मई 2025 को पीडि़त भीम सिंह ने बिजली विभाग द्वारा कहे अनुसार बकाया बिल का भुगतान कर दिया लेकिन विभाग ने दूसरी शर्त जोड़ दी कि आपकी बहू ने एक बिजली कनेक्शन लिया था उसका बिल बकाया है जब तक उस बिल का भुगतान नहीं होगा, उनका बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया और 26 जून को कैलाश चंद एडवोकेट की मदद से कंज्यूमर कोर्ट में याचिका दायर की। 3 जुलाई को पहली तारीख पर कैलाश चंद एडवोकेट ने कोर्ट को सारी स्थिति बताई, जिस पर कोर्ट ने बिजली विभाग को एक सप्ताह के अंदर पीडि़त के घर का बिजली कनेक्शन पुन: जोड़ा जाए।

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