Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

कैरी बैग के 5 रुपये वसूलने पर लगाया 15 हजार का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता से कैरी बैग के 5 वसूलने पर मेसर्स रिलायंस रिटेल लिमिटेड नारनौल पर 10 हजार रुपये मुआवजा और 5 हजार रुपयेे मुकदमेबाजी खर्च भुगतान करने का आदेश पारित किया है। शिकायतकर्ता के वकील...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता से कैरी बैग के 5 वसूलने पर मेसर्स रिलायंस रिटेल लिमिटेड नारनौल पर 10 हजार रुपये मुआवजा और 5 हजार रुपयेे मुकदमेबाजी खर्च भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

शिकायतकर्ता के वकील हेमंत कृष्ण भारद्वाज ने बताया कि उपभोक्ता सजीत कुमार ने 14 मार्च 2021 को मेसर्स रिलायंस रिटेल लिमिटेड निजामपुर रोड नारनौल से 898 रुपये की खरीददारी की थी। जिस पर उनसे 5 रुपये कैरी बैग के अतिरिक्त वसूले गए। मामले में दोनों पक्षों के तर्कों और गवाहों तथा बहस को सुनकर डीएम यादव सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाया। फैसले में कैरी बैग के लिए शिकायतकर्ता से 5 रुपये अतिरिक्त वसूलना विपक्षी पक्ष की ओर से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए मेसर्स रिलायंस रिटेल लिमिटेड को 5 रुपये वापस करने का निर्देश दिया और उपभोक्ता को उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में 10 हजार हजार रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 5 हजार रुपये 30 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान करने के

Advertisement

निर्देश दिए।

Advertisement

आयोग ने अपने फैसले में कहा कि विपक्षी पक्ष द्वारा उपरोक्त निर्धारित आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 71-72 (1) के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

Advertisement
×