सात साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले को 7 साल की कैद
रेवाड़ी, 14 जुलाई (हप्र)
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने 7 वर्षीय एक बच्ची के साथ स्कूल में अश्लील हरकत करने वाले आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
पुलिस को दी शिकायत में थाना खोल क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बताया था कि 15 फरवरी, 2024 को उनकी सात साल की बच्ची गांव के स्कूल में गई थी। लंच के दौरान एक व्यक्ति उनकी बच्ची को उठाकर स्कूल के बाथरूम में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। बच्ची रोने लगी तो स्कूल के बच्चे भी बाथरूम में पहुंच गए। बच्चों ने घटना की जानकारी तुरंत स्कूल के शिक्षकों को दी। सूचना के बाद शिक्षक मौके पर पहुंचे तो आरोपी व्यक्ति बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गया था। घर आने के बाद बच्ची ने परिवार को आरोपी की हरकत के बारे में बताया। बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाला व्यक्ति उनके गांव का ही रहने वाला है।
थाना खोल पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 7 साल कैद और 24 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।