Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

दो चचेरे भाइयों की हत्या में 7 को उम्रकैद की सजा

गांव पिनाना के अड्डे पर 2 चचेरे भाइयों की हत्या मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मान की अदालत ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हत्या के 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

गांव पिनाना के अड्डे पर 2 चचेरे भाइयों की हत्या मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मान की अदालत ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हत्या के 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही शस्त्र अधिनियम में एक दोषी को 5 साल व दूसरे को 6 माह की सजा दी है। दो आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।

मामले के अनुसार, गांव पिनाना निवासी देवेंद्र मलिक ने 14 नवंबर, 2015 को मोहाना थाने में केस दर्ज कराया कि उनके भाई पवन व चचेरे भाई विक्की की गांव के अड्डे पर गोलियां मारकर हत्या की गई है। उनका कहना था कि उनका चचेरा भाई विक्की हत्या के एक मामले में सजायाफ्ता है और फिलहाल फरीदाबाद जेल से पैरोल पर आया था। उनके भाई विक्की को गांव भैंसवाल कलां के रंजीता से 30-35 हजार रुपये उधार लेने थे। उनके भाई ने गांव बिधल के शाका को रुपये लेने भेजा था। रंजीता ने रुपये देने के बजाय शाका से बदतमीजी कर दी थी। जिसके बारे में शाका ने उनके भाई विक्की को बताया था। विक्की ने रंजीता को कॉल कर इसका उलहाना दिया था। 14 नवंबर, 2015 को सुबह पैराल खत्म होने के बाद विक्की को वापस जेल जाना था। विक्की के साथ वह तथा उनका भाई पवन मलिक, मोनू उर्फ रविंद्र तथा भांजा जींद निवासी अनिल व साथी मांडौठी निवासी मोनू भी अड्डे पर आए थे। उसी दौरान दो स्कार्पियो गाड़ियों में गांव भैंसवाल निवासी रंजीता, कच्छी व पिंकू, बीधल निवासी अकुंश व तरुण, पानीपत के गांव नारा निवासी शमशेर, जींद के गांव खटकड़ निवासी धौला, फरमाणा निवासी सुनेरा आदि गांव के अड्डे पर आए थे। उन्होंने आते ही गोलियां बरसा दी थी। हमले में उनके भाई पवन व चचेरे भाई विक्की की मौत हो गई थी। पैसों के लेनदेन में हत्या की गई थी। उन्हें पता लगा था कि विक्की को रंजीता ने रुपये देने के लिए अड्डे पर बुलाया था। उसके बाद हत्या कर दी थी। मोहाना थाना पुलिस ने 11 लोगों केा गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अभिलाष उर्फ कैरा व सुरेंद्र उर्फ सुंदरा की मौत हो गई थी। अब अदालत ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया।

Advertisement

एएसजे अशोक कुमार मान ने रंजीता, प्रवीन उर्फ कच्छी, पंकज उर्फ पिंकू, पवन उर्फ पौना, तरुण, दिनेश उर्फ नेशा व शमशेर को हत्या की धारा में दोषी करार दिया है। सभी को उम्रकैद व प्रत्येक पर 1.05 लाख रुपये जुर्माना किया है। वहीं गांव भैंसवाल निवासी धर्मेंद्र को अवैध शस्त्र अधिनियम में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा सिटावली निवासी प्रमोद को शस्त्र अधिनियम में 6 माह कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

Advertisement

Advertisement
×