सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन की हत्या में 5 को उम्रकैद
गुरुग्राम के सिविल लाइन क्षेत्र में सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन सुखबीर खटाना उर्फ सुक्खी की हत्या में अदालत ने 5 आरोपियों को दोषियों ठहराते हुए बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चेयरमैन की हत्या में उनका साला भी शामिल रहा। वह चेयरमैन से इसलिए रंजिश रखता था, क्योंकि उसने उसकी बहन से लव मैरिज की थी। सुखबीर खटाना की लव मैरिज से नाराज उनके साले चमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक सितंबर 2022 को उस समय गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जब वे गुरुग्राम के सिविल लाइन स्थित एक कपड़े के शोरूम के भीतर कपड़े खरीद रहे थे। हमलावर उसकी रेकी कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ सुखबीर खटाना को ही निशाना बनाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबियों में शामिल रहे सुखबीर खटाना का काफी रुतबा था। जिला परिषद का चुनाव लड़ने की वह पूरी तैयारी में थे। सुखबीर खटाना की हत्या के आरोपी चमन ने पुलिस पूछताछ में कहा था कि सुखबीर खटाना ने वर्ष 2008 में उसकी बहन पुष्पा से लव मैरिज की थी। वह इसके खिलाफ था। यही उसकी सुखबीर से रंजिश का कारण था। सुखबीर को खत्म करना उसके जीवन का मकसद बन गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी चमन में इस बात को स्वीकार किया था कि वे सुखबीर खटाना की हत्या के लिए करीब कई बार रेकी कराई थी। हर बार किसी न किसी कारण से वह हत्या करने से चूका। एक सितंबर 2022 को सुखबीर खटाना की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। कोर्ट ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई है। उनमें मुख्य आरोपी खटाना की पत्नी का भाई चमन उर्फ पवन है। उसके अलावा गांव कादरपुर के अंकुल, लक्ष्मण गढ़ (अलवर) के राहुल, धानियावास (रेवाड़ी) के निवासी दीपक उर्फ दीपू और गाजियाबाद के निवासी अनुज को दोषी ठहराया है