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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद

गुरुग्राम, 7 जुलाई (हप्र) गुरुग्राम की एक अदालत ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी भारत पटेल ने यह घिनौनी वारदात अगस्त 2022 में भोंडसी क्षेत्र में...
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गुरुग्राम, 7 जुलाई (हप्र)

गुरुग्राम की एक अदालत ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी भारत पटेल ने यह घिनौनी वारदात अगस्त 2022 में भोंडसी क्षेत्र में अंजाम दी थी।

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मामले की शिकायत 16 वर्षीय पीड़िता के परिजनों ने 10 अगस्त 2022 को भोंडसी थाने में दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि मारुति कुंज के रहने वाले भारत पटेल ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए गए।

सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला नाबालिगों के प्रति यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक सख्ती और संवेदनशीलता को दर्शाता है।

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