नशीले इंजेक्शन के तस्कर को 20 साल की जेल
नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में दोषी को फरीदाबाद कोर्ट ने 20 साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसको अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। फैसला अतिरिक्त सत्र...
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नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में दोषी को फरीदाबाद कोर्ट ने 20 साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसको अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने चंदावली निवासी तस्कर गौरव को दोषी ठहराते हुए सुनाया। मामला 22 अप्रैल, 2023 को सदर थाना बल्लभगढ़ में दर्ज हुआ था। उस दिन क्राइम ब्रांच सेक्टर-65 की टीम आइएमटी चौक पर नाकाबंदी कर अपराध की जांच पड़ताल कर रही थी। इस दौरान टीम को सूचना मिली कि चंदावली गांव का रहने वाला गौरव नशीले इंजेक्शन लेकर पैदल आ रहा है। कुछ देर में आइएमटी चौक के पास एक युवक गुजरता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी गौरव को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 22 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। करीब ढाई साल तक चले मामले की सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।
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