किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 56 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं। एक महिला ने 2 मई, 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी गली में खेल रही थी। इसके कुछ देर बाद देखा तो वह नहीं मिली थी। उन्होंने तलाश की, लेकिन जानकारी नहीं मिल सकी। जिस पर उन्होंने पुलिस के सामने बेटी के अपहरण का शक जताया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में किशोरी को बरामद कर लिया गया था। किशोरी ने बताया था कि उनके साथ श्याम नगर के रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया है। वह उन्हें अपहरण कर ले गया था। सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी अभिषेक को दोषी करार दिया। बुधवार को मामले में फैसला सुनाते अदालत ने 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 10 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।