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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना...
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। दुष्कर्म किए जाने से किशोरी गर्भवती हो गई थी।बड़ी औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 12 जनवरी, 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी एक कंपनी में नौकरी करती थी। उसी कंपनी में उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी नवीन भी नौकरी करता था। नवीन उनकी बेटी को 20 दिसंबर, 2022 को बहकाकर ले गया।

मामले में जांच करते पुलिस ने 3 मार्च, 2023 को पीड़िता को बरामद कर लिया था। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया तो तीन माह से अधिक की गर्भवती होने का पता लगा था। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म समेत अन्य धारा जोड़ दी थी।

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इस मामले में कार्रवाई करते हुए 30 अप्रैल, 2024 को आरोपी नवीन को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नाबालिग को पहले बदायूं और बाद में अलीगढ़ ले गया। वहां एक अन्य स्थान पर रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वहां पर लड़की अपने परिजनों से बातचीत करने लगी थी। जिस पर वह उसे छोड़कर भाग गया था।

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