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एक्सपायरी डेट का पानी बेचना जीवन से खिलवाड़

कंज्यूमर राइट्स

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बिना किसी ट्रेडमार्क, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और एक्सपायरी डेट का पानी बेचना लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के प्रति घोर लापरवाही व सेवाओं में कमी है। इसके लिए विक्रेता जवाबदेह है। उपभोक्ता आयोग में शिकायत करने पर पीड़ित को राहत मिल सकती है।

एक दुकानदार एक्सपायरी डेट की पानी की बोतल बेच रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर खाद सुरक्षा अधिकारी ने छापेमारी की,तो उसकी दुकान में 766 बोतलें एक्सपायर डेट की पाई गईं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने उनमें से 16 बोतलें तो जांच के लिए सील कर दी जबकि 750 पानी की बोतलें मौके पर ही नष्ट करवा दी, ताकि भविष्य में उनका कोई उपयोग न कर सके। यह घटना जिला श्रावस्ती के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र की है।

यह था मामला

एक उपभोक्ता ने जब दुकान से पानी की बोतल को खरीदा तो उसने देखा कि पानी की पैकिंग के समय जो एक्सपायरी डेट अंकित है वह बीत चुकी है। इस पर उसने इसकी सूचना एसडीएम को दी। एसडीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद सुरक्षा अधिकारी को मामले में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पुलिस टीम के साथ संबंधित दुकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उक्त एक्सपायरी डेट की पानी की बोतलें पकड़ी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि एक्सपायरी डेट के पानी के नमूने की रिपोर्ट आने के बाद दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ग्वालियर में शिकायतों पर कार्रवाई

इसी प्रकार ग्वालियर में बिना किसी ट्रेडमार्क, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और एक्सपायरी डेट का पानी बाजार में बेचकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट ने की है। उन्होंने तहसील दिवस पर जनसुनवाई के दौरान एक्सपायरी डेट का बोतल बंद पानी बेचने वालों के खिलाफ एडीएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने क्षेत्र की दुकानों पर बिना मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स व बिना एक्सपायरी डेट अंकित किए पानी के पाउच बिकने की शिकायत की थी। उपभोक्ता अपने साथ खाली पाउच लेकर आए थे। इन पाउच में ट्रेडमार्क, मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट छपी हुई नहीं थी। जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने गम्भीरता से लिया और दोषी दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

स्वास्थ्य के लिए जरूरी पर्याप्त जलपान

दरअसल पानी जिसे जल ही जीवन कहा गया है,हमारे स्वास्थ्य में एक अहम योगदान करता है। तभी तो चिकित्सक भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं। पानी का सेवन न सिर्फ हमारे शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखता है बल्कि इसका असर हमारी त्वचा और सम्पूर्ण स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। वहीं शरीर में पानी की कमी होने पर डिहाइड्रेशन से लेकर थकान, सिरदर्द, चक्कर आना और कब्ज जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन शायद ही हम कभी यह सोचते हो कि बोतल बंद पानी की भी एक्सपायरी डेट होती है। वास्तव में हम कितने दिनों तक का रखा हुआ या फिर बोतल बंद पानी पी सकते हैं?

खराब पानी बेचना सेवाओं में कमी

कानून की दृष्टि से भी एक्सपायरी डेट का पानी बेचना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं के प्रति घोर लापरवाही व सेवाओं में कमी की परिधि में आता है। जिसके लिए विक्रेता को जवाबदेह ठहराया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित उपभोक्ता को मुआवजा या अन्य राहत उपभोक्ता आयोग में शिकायत करने पर मिल सकती है।

पानी में अशुद्धि का प्रश्न

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे संजय जैन का कहना है कि अगर पानी पूरी तरह से शु्द्ध है तो वह खराब नहीं होता है। क्योंकि शुद्ध पानी में किसी भी तरह के बैक्टीरिया, मिनरल्स और अशुद्धियां नहीं पाई जाती हैं। जब तक पानी में किसी तरह की अशुद्धि नहीं होती है तब तक वह खराब भी नहीं होता है। यदि पानी किसी गंदे कंटेनर या किसी खराब चीज के संपर्क में नहीं आता है वह तब तक खराब नहीं होता। लेकिन स्टोर किए गए पानी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसको कैसे और किस जगह पर स्टोर किया गया है। वहीं बोतल बंद पानी को ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखा जाता है तो ऐसी बोतल में रखा पानी एक्सपायरी डेट के बाद भी काफी समय तक सेफ रख सकता हैं। लेकिन तब भी इसका टेस्ट बदल सकता है। इसलिए ऐसे पानी को पीना कतई सही नहीं है। वही अगर पानी की बोतल खुल गई है तो इस पानी को 2-3 दिन के अंदर तक ही पी सकते हैं। क्योंकि बोतल खुलने के बाद इसमें बैक्टीरिया और फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है।

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                                                           -लेखक उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।

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