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खानपान में खामी पर रेलयात्री के अधिकार

कंज्यूमर राइट्स

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वंदे भारत ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को दिये जाने वाले खानपान की गुणवत्ता में कमी समेत कई तरह की लापरवाहियां सामने आयी हैं। हालांकि यात्रियों की शिकायतों पर आईआरसीटीसी ने इन मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि किसी भी तरह की सेवा में कमी होने पर पीड़ित यात्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाकर न्याय प्राप्त कर सकता है।

देश मे वंदे भारत ट्रेन सबसे आरामदायक व तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। तभी तो इसका किराया भी अन्य ट्रेनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। यात्री इस ट्रेन में यात्रा करते समय सबकुछ अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन में यात्रा व भोजन में कोई असुविधा हो जाए तो उनका नाराज़ होना स्वाभाविक है। हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के दौरान एक यात्री ने एक्सपायरी डेट का फूड सर्व किए जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। इस मामले में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने यात्री से माफी मांगते हुए सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।

एक्सपायर फूड पैकेट को लेकर शिकायत

यात्री ने एक्सपायरी डेट के फूड पैकेट और केचअप देने को लेकर सवाल उठाया था। शिकायत में दिए गए खाने को 1-2 दिन एक्सपायरी डेट का होना बताया है, जबकि ‘ट्रेन के सुप्रिंटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि खाने की चीजों का ध्यान रखा जाए, लेकिन लापरवाही के चलते ही दो साल पुराना केचअप दिया गया। बीती 27 अगस्त को प्रशांत यादव नामक यात्री ने की गई शिकायत में कहा कि गोरखपुर से पाटलिपुत्र पटना तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में 2-3 साल पुराना एक्सपायरी डेट का खाना मिल रहा है। जिस पर आईआरसीटीसी ने खुद जवाब दिया है और यात्री को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है।

सर्विस प्रोवाइडर पर भी कार्रवाई

एक्सपायरी डेट के फूड पैकेट से जुड़े उक्त मसले पर आईआरसीटीसी ने असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया। वहीं निगम ने कहा कि उन्होंने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। ऑन-बोर्ड कैटरिंग सुपरवाइजर को निर्देश दिया गया है कि वे सेवा कर्मचारियों को इस बारे में सलाह दें ताकि सेवा से पहले सभी खाद्य वस्तुओं की समाप्ति तिथि की जांच सुनिश्चित की जा सके।

ऐसे और भी कई मामले

इसी से मिलते-जुलते दूसरे मामले में एक अन्य यात्री की शिकायत थी कि उनको भी खराब खाना खिला दिया गया,जिससे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में भी भोजन और पानी से जुड़ी शिकायतें लगातार आ रही हैं। इनमें भोजन समय पर नहीं मिलने की भी शिकायतें शामिल हैं। इसे लेकर वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत में दो लाख से अधिक का जुर्माना खानपान उपलब्ध कराने वाली फर्म पर लगाया जा चुका है। वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत में पिछले दो माह के अंदर खानपान की गुणवत्ता से जुड़ी 20 से अधिक शिकायतें मिली हैं।

बासी नाश्ता व सूखी रोटी!

पटना-लखनऊ वंदे भारत में यात्री डॉ. हेमंत यादव को बोतलबंद गर्म पानी और बासी नाश्ता परोस दिया गया। उन्होंने रेल मंत्री को एक्स पर ट्वीट कर शिकायत की तो कैटरिंग मैनेजर ने दूसरा पैकेट नाश्ता और पानी उपलब्ध कराया। नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत से सफर के दौरान यात्री वैभव सिंह को पापड़ जैसी सूखी रोटी परोस दी गई। यात्री ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट समेत एक्स पर शिकायत कर दी। हरकत में आए कैटरिंग मैनेजर ने तुरंत दूसरा भोजन उपलब्ध कराया। वैभव की शिकायत को बाद में डिलीट कर दिया गया। वहीं कानपुर सेंट्रल पर वंदे भारत में किसी यात्री को बैठाने जा रहे एक व्यक्ति के भी ट्रेन में चढ़ जाने पर वंदे भारत का दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन चल दी। आखिरकार वंदे भारत दिल्ली पहुंच गई। इस दौरान यात्री के साथी को बिना टिकट यात्रा करने पर 2870 रुपये का जुर्माना देना पड़ा।

रेलवे की जागरूकता मुहिम

वंदे भारत ट्रेन में लापरवाही की ऐसी कई घटनाओं के बाद से रेलवे ने यात्रियों को जागरूक करना शुरू किया है। साथ ही वंदे भारत ट्रेन में खानपान सेवाओं से संबंधित यात्रियों की शिकायतों की बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई है। इसमें सीआरआईएस और आईआरसीटीसी को एक साथ काम करने और यात्रियों को एसएमएस भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उन्हें खाद्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाये। वंदे भारत ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी भी तरह की सेवा में कमी होने पर पीड़ित यात्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराकर न्याय प्राप्त कर सकता है।

-लेखक उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।

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