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Green Haryana Mission: मानव अधिकार आयोग को क्यों देने पड़े पार्कों के रखरखाव के निर्देश

Green Haryana Mission: शिवालिक कॉलोनी पार्क से उठी पहल, अब पूरे राज्य में लागू होंगे निर्देश

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Green Haryana Mission: हरियाणा अब अपने हर पार्क को हरा-भरा, सुरक्षित और आकर्षक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। राज्य के मानव अधिकार आयोग ने सभी नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों, नगर समितियों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक पार्कों का रखरखाव, सौंदर्यीकरण और पर्यावरणीय सुधार उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

यह आदेश अंबाला के शिवालिक कॉलोनी पार्क की स्थिति पर संज्ञान लेने के बाद जारी किया गया, जहां सुधार कार्यों में सुस्ती देखने को मिली थी। आयोग ने साफ कहा है कि अब यह मामला किसी एक पार्क तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राज्य के शहरी पार्कों में बदलाव की नई लहर शुरू होगी। आयोग ने अंबाला के शिवालिक कालोनी पार्क को लेकर स्वत: संज्ञान लिया था।

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इस मामले की सुनवाई में आयोग ने पाया कि अंबाला के शिवालिक कॉलोनी पार्क में कई कार्य अधूरे हैं। इनमें शौचालय की मरम्मत, पेयजल की सुविधा और पोस्ट टॉप लाइट्स की स्थापना शामिल है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा और सदस्य कुलदीप जैन व दीप भाटिया ने मिलकर नगर निगम अंबाला के आयुक्त को निर्देश दिया कि इन कार्यों को तुरंत पूरा किया जाए और प्रमाण स्वरूप फोटो सहित रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।

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स्वच्छता और सुरक्षा पर सख्त निर्देश

आयोग ने कहा है कि पार्कों में न केवल हरियाली, बल्कि स्वच्छता और सुरक्षा भी समान रूप से जरूरी हैं। निर्देशों में कहा गया है कि पार्कों के भीतर और आसपास से निर्माण मलबा व कचरा तुरंत हटाया जाए। पथों को समतल और सुरक्षित बनाया जाए ताकि बच्चे व बुजुर्ग आसानी से घूम सकें। बेंच, झूले और जिम उपकरणों को जंग रहित और साफ रखा जाए। पर्याप्त संख्या में कचरा पात्र लगाए जाएं और उनकी नियमित सफाई हो। शौचालयों में पानी और सफाई की निरंतर व्यवस्था बनी रहे। पार्कों में हाईमास्ट व पोस्ट टॉप लाइट्स कार्यशील स्थिति में हों ताकि शाम के समय सुरक्षा बनी रहे।

सभी निकायों को सख्त चेतावनी

मानव अधिकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश केवल अंबाला तक सीमित नहीं रहेंगे। एचएसवीपी के सभी प्रशासकों, नगर निगमों के आयुक्तों और नगर परिषदों के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्कों का नियमित रखरखाव और सौंदर्यीकरण सुनिश्चित करें। आयोग ने कहा है कि हर पार्क में हरियाली बढ़ाने, वृक्षारोपण करने और लैंडस्केप सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि ‘ग्रीन हरियाणा’ का सपना हकीकत बन सके।

स्वस्थ समाज के लिए स्वच्छ वातावरण जरूरी : जस्टिस बत्रा

आयोग के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने कहा कि सार्वजनिक पार्क केवल मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक हैं। स्वस्थ समाज के लिए स्वच्छ वातावरण अनिवार्य है। हर नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और हरा-भरा स्थान उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है।

‘ग्रीन हरियाणा’ की ओर निर्णायक कदम

आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग, एचएसवीपी और नगर निगमों को 17 फरवरी, 2026 तक अपनी विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट और नवीनतम फोटोग्राफ्स जमा कराने के आदेश दिए हैं। इस आदेश से न केवल पार्कों की स्थिति में सुधार की उम्मीद है, बल्कि यह पहल हरियाणा के शहरी इलाकों में पर्यावरणीय संतुलन और नागरिक स्वास्थ्य को भी नई दिशा देगी।

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