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Explainer: कौन होंगी योजना की पात्र? जानिए हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना की शर्तें और लाभ

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की कैबिनेट ने वीरवार को "दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना" लागू करने का फैसला किया गया। योजना का शुभारंभ पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर 2025 को होगा। मुख्यमंत्री...
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Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की कैबिनेट ने वीरवार को "दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना" लागू करने का फैसला किया गया। योजना का शुभारंभ पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर 2025 को होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से योजना

हरियाणा सरकार ने इस योजना को पार्टी और संघ के वरिष्ठ नेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से जोड़ने का निर्णय लिया है। अब हरियाणा की बहन-बेटियों को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मासिक आर्थिक सहयोग मिलेगा। यहां बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी, उसी तर्ज पर हरियाणा में यह पहल की जा रही है।

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किसे मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित और अविवाहित महिलाएं पात्र होंगी। पहले चरण में वे परिवार शामिल किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। अनुमान है कि इस चरण में लगभग 20 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। आगे चलकर अन्य आय वर्ग को भी शामिल किया जाएगा।

परिवार की सभी महिलाओं को लाभ

योजना में एक परिवार की महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यदि किसी परिवार में तीन महिलाएं हैं, तो तीनों को ही 2100 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। पात्रता के लिए अविवाहित महिला या विवाहित महिला का पति कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी होगा।

किन्हें नहीं मिलेगा लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से चल रही 9 योजनाओं के अंतर्गत जिन महिलाओं को अधिक राशि की पेंशन मिल रही है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कैंसर (स्टेज 3 व 4) मरीजों, 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित महिलाओं को यह अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

स्वतः जुड़ेंगी अन्य योजनाओं से

इस योजना में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह भी है कि लाभार्थी अविवाहित महिला जब 45 वर्ष की होगी, तो स्वतः ही विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएगी। इसी तरह 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही लाभार्थी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का हिस्सा बन जाएगी।

आसान आवेदन प्रक्रिया

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 6–7 दिनों में योजना की गजट अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और आवेदन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। पात्र महिलाओं को एसएमएस के जरिए आवेदन की सूचना दी जाएगी। साथ ही पंचायतों और वार्डों में पात्र महिलाओं की सूची सार्वजनिक की जाएगी और ग्राम सभा/वार्ड सभा को आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा।

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