रिटायरमेंट उम्र तक नौकरी ‘पक्की’, कैबिनेट ने दी सहमति
नायब सरकार ने पूर्व की मनोहर सरकार द्वारा अतिथि अध्यापकों की सेवा सुरक्षित करने के लिए बनाए गए कानून की तर्ज पर कांट्रेक्ट कर्मियों के लिए विधेयक विधानसभा में पास किया था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम-2025 को स्वीकृति दे गई। इस मंजूरी के साथ ही अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल तक की सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित हो गई हैं।
कैबिनेट ने सेवा नियमों को मंजूरी के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई गंभीर आरोप लगते हैं तो इन्हें सिर्फ संबंधित विभागाध्यक्ष ही दंडित कर सकेंगे। सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में अनुबंध पर लगे एक लाख 20 हजार से अधिक कर्मचारियों-अधिकारियों को इन नियमों का फायदा मिलेगा। दंड प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी नामित करने हेतु मसौदा अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी गई।
ग्रुप 'बी' यानी द्वितीय श्रेणी पदों के लिए भ्रष्टाचार और कदाचार से जुड़े मामलों में हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम-2016 के तहत दंडित करने के लिए विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा, जबकि प्रशासनिक सचिव अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों के लिए विभागाध्यक्ष ही सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। जिन कर्मचारियों पर आरोप लगेंगे उन्हें नौकरी से हटाने से पहले अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।
तकनीकी बाधाओं को निपटाया
कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी (सेवा की सुरक्षा) में कई तरह की तकनीकी अड़चनें आ रही थीं। अब इन सभी अड़चनों को कैबिनेट ने सेवा नियमों के जरिये दूर कर दिया है। सेवा सुरक्षा विधेयक के तहत पिछले साल 15 अगस्त तक जिन कांट्रेक्ट कर्मियों की सेवाओं को पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं, वे सभी इसमें कवर होंगे। इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के समान बेसिक वेतन मिलेगा। पांच साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। आठ साल पुराने कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत और इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर 15 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेज्युटी लाभ भी
इतना ही नहीं, एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत लगे 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
भारतीय मजूदर संघ ने जताया आभार
भारतीय मजूदर संघ ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने पर आभार जताया है। संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार, प्रदेशाध्यक्ष अशोक कुमार और प्रदेश महामंत्री हवा सिंह मेहला ने कहा कि एक साल से हम एसओपी जारी कराने के लिए संघर्षरत थे।