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सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बेचने व फोड़ने की अनुमति दी

SC Decision on Firecrackers: CJI ने कहा, हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण के साथ समझौता न करते हुए इसे संयमित करना होगा
सांकेतिक फाइल फोटो।
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SC Decision on Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवाली के लिए दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने की अनुमति दे दी। केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध में ढील दी।

पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और NCR के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को दिवाली के दौरान प्रदूषण स्तर की निगरानी करने और उसके समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, ‘‘अस्थायी उपाय के तौर पर हम 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे फोड़ने की अनुमति देते हैं।''

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भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) ने आदेश पढ़ते हुए कहा, ‘‘दिल्ली-NCR में पटाखों की तस्करी की जाती है और वे ग्रीन पटाखों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।'' CJI ने कहा, ‘‘हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण के साथ समझौता न करते हुए इसे संयमित करना होगा।''

आदेश में कहा गया है कि गश्ती दल पटाखा निर्माताओं पर नियमित रूप से नजर रखेंगे और उनके क्यूआर कोड को वेबसाइट्स पर अपलोड करना होगा। इसमें कहा गया है कि दिल्ली-NCR के बाहर का कोई भी पटाखा यहां नहीं बेचा जा सकता और अगर ऐसा पाया गया तो विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। मामले में विस्तृत आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। NCR के राज्यों और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से आग्रह किया था कि दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे मौकों पर दिल्ली-NCR में समय पर किसी पाबंदी के बिना ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए।

न्यायालय का ग्रीन पटाखों पर फैसला दिवाली पर लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है : रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह दिवाली पर लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। उनकी यह टिप्पणी शीर्ष अदालत द्वारा 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने की अनुमति देने के बाद आई है।

गुप्ता ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली सरकार उसके विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा, ‘‘यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। दिल्ली सरकार जन भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और ग्रीन दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।''

लोगों से ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और स्थिरता के सामंजस्य का जश्न मनाने के लिए एक साथ आने का आग्रह करते हुए उन्होंने ‘‘ग्रीन और खुशहाल दिल्ली'' के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आदेश का स्वागत किया और कहा कि लोग कई वर्षों के बाद पारंपरिक रूप से दिवाली का त्योहार मनाएंगे।

मिश्रा ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही ‘‘हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध समाप्त हो गया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘जय श्री राम। सरकार में बदलाव के साथ वर्षों के बाद दिल्लीवासी पारंपरिक तरीके से दिवाली मनाएंगे। दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। अदालत के सामने जनता की आवाज उठाने के लिए मुख्यमंत्री गुप्ता रेखा और दिल्ली सरकार का आभार।''

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