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मृत और एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखने वालों की सूची पार्टियों के साथ साझा की गई: EC

मतदाताओं की सूची 20 जुलाई से राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही है
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्वाचन आयोग को बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिए जाने को लेकर आयोग ने कहा कि वह मृत मतदाताओं और एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखने वालों की सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा कर रहा है।

निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के गणना प्रपत्र में पहले से ही पहचान के प्रमाण के रूप में ‘आधार' नंबर मांगा जाता है। मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए मतदाताओं की सूची 20 जुलाई से राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही है।

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कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित करे। साथ ही उन्हें शामिल न करने के कारण भी बताए।

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