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Haryana: नूंह में नाबालिग लड़के से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Haryana News: नूंह जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़के से कुकर्म करने के मामले में दोषी पाए गए दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का...
सांकेतिक फोटो।
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Haryana News: नूंह जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़के से कुकर्म करने के मामले में दोषी पाए गए दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला अप्रैल 2022 का है, जिसमें पीड़ित को बहला-फुसलाकर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और धमकी दी थी।

पुलिस के अनुसार यह घटना नूंह जिले के बिछोर थाना क्षेत्र के एक गांव सिंगार में हुई। गांव सिंगार थाना बिछोर निवासी दोषी ने गांव के ही एक नाबालिग लड़के को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर कुकर्म किया। इसके बाद दोषी ने पीड़ित को घटना किसी को बताने पर गांव के तालाब में डुबोकर मारने की धमकी दी। डर के कारण पीड़ित ने शुरुआत में परिवार को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में परिजनों को पता चला। जब परिजनों ने विरोध किया, तो आरोपी पक्ष ने उनके घर पर आकर मारपीट भी की।

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पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 26 अप्रैल को केस दर्ज किया। घटना के समय आरोपी खुद भी नाबालिग था, इसलिए पुलिस ने दो दिन बाद उसे अभिरक्षा लेकर बाल सुधार गृह, फरीदाबाद में भेज दिया। मामले की जांच में पुलिस ने सभी जरूरी सबूत जुटाए और अदालत में पेश किए।

डॉ. आशु संजीव टिंजन एडिशनल सेशन जज (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर पोक्सो एक्ट)-कम-चिल्ड्रेंस कोर्ट, नूंह ने 15 अक्टूबर को आरोपी को दोषी करार दिया जबकि 18 अक्टूबर को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश जारी किया।

अदालत ने निर्देश दिया कि जांच और मुकदमे के दौरान आरोपी द्वारा बिताई गई हिरासत की अवधि को सजा की अवधि से घटाया जाए। चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसे स्पेशल होम फरीदाबाद में रखा जाएगा। 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे जेल में स्थानांतरित किया जाएगा।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में गहन जांच की गई और सभी सबूत अदालत में पेश किए गए, जिसके आधार पर यह फैसला आया। करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई गई।

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