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ग्रेटर नोएडा दहेज हत्याकांड: ये क्या कर लिया... दो नए CCTV फुटेज सामने आने से मामले में आया नया मोड़

Nikki dowry case: निक्की भाटी संदिग्ध दहेज हत्या मामले में जांच के दौरान उसके कमरे से ज्वलनशील पदार्थ बरामद होने और नए वीडियो क्लिप सामने आने के बाद नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद पुलिस 21 अगस्त की घटना...
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निक्की व उसके पति की फाइल फोटो।
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Nikki dowry case: निक्की भाटी संदिग्ध दहेज हत्या मामले में जांच के दौरान उसके कमरे से ज्वलनशील पदार्थ बरामद होने और नए वीडियो क्लिप सामने आने के बाद नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद पुलिस 21 अगस्त की घटना के घटनाक्रम पर फिर से गौर कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

जांच में शामिल अधिकारी ने बताया कि निक्की के कमरे से मिले ज्वलनशील पदार्थ को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस 21 अगस्त की घटना के सिलसिले में सार्वजनिक हुए कई छोटे वीडियो क्लिप को भी एकत्रित करके उनकी जांच कर रही है। नए जांच निष्कर्ष पूर्व में लगाए गए इन आरोपों से अलग प्रतीत होते हैं कि निक्की (26) को उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने ज्वलनशील तरल पदार्थ से आग लगा दी थी।

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पुलिस निक्की की बहन कंचन के बयान की भी दोबारा जांच करेगी, जिसने कथित घटना का वीडियो बनाया था, प्राथमिकी दर्ज कराई थी और मामले में हस्तक्षेप करने का दावा किया था। कंचन की शादी निक्की के देवर रोहित भाटी से हुई है।

विपिन, रोहित, निक्की के ससुर सत्यवीर और सास दया को पिछले बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने कहा, ‘‘शुरुआती पूछताछ के बाद नए वीडियो सामने आए हैं, जिनमें से एक वीडियो में सास झगड़े के दौरान निक्की और विपिन को अलग करती हुई दिखाई दे रही है और दूसरा वीडियो कथित तौर पर कंचन ने बनाया है जिसमें किसी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘‘ये क्या कर लिया''। अब कंचन के बयान की दोबारा जांच की जाएगी।''

उन्होंने कहा कि अब तक दोनों परिवारों के कई लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज का विश्लेषण कर रही है, जिसमें विपिन घटना से कुछ मिनट पहले अपने घर के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा, पुलिस ग्रेटर नोएडा के जारचा इलाके में पिछले साल अक्टूबर में विपिन के खिलाफ दर्ज हमले के एक अलग मामले की भी जांच कर रही है।

विपिन और उसके सहयोगी तुषार के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में पास के आनंदपुर गांव की 21 वर्षीय प्रीति नामक महिला पर हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पर जबरन महिला का फोन छीनने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ग्रेटर नोएडा) सुधीर कुमार ने कहा कि मामले की जांच जारी है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। निक्की 21 अगस्त को सिरसा गांव में अपने घर में गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में पाई गई थी। दिल्ली में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। जिस निजी अस्पताल में निक्की को सबसे पहले भर्ती कराया गया था, वहां से प्राप्त एक नोट में उल्लेख किया गया था कि वह ‘‘घर में गैस सिलेंडर फटने से गंभीर रूप से झुलस गई थी'' और विपिन का चचेरा भाई देवेंद्र उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर गया था।

हालांकि, निक्की की बड़ी बहन कंचन ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि विपिन, उसकी मां दया, पिता सतवीर और भाई रोहित ने निक्की को पीटने के बाद जानबूझकर आग लगा दी। कंचन ने आरोप लगाया कि 2016 में उनकी शादी ‘‘बिना दहेज'' के हुई थी लेकिन बाद में निक्की को कथित रूप से लगातार दहेज उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

कंचन ने दावा किया कि उसके परिवार ने भाटी परिवार को पहले ही एक स्कॉर्पियो एसयूवी, एक मोटरसाइकिल और आभूषण दे दिए थे, फिर भी उन पर 36 लाख रुपये और एक लग्जरी कार देने का दबाव बनाया जा रहा था। विपिन को 25 अगस्त को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते समय पैर में गोली मार दी गई थी।

विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र ने दावा किया कि वह विपिन के माता-पिता के साथ निक्की को अस्पताल ले गया था। देवेंद्र ने कहा कि वह बार-बार पानी मांग रही थी और कह रही थी कि उसे घुटन महसूस हो रही है। देवेंद्र ने घटना के समय विपिन के एक स्थानीय दुकान पर मौजूद होने की भी पुष्टि की।

निक्की और कंचन के पिता भिखारी सिंह ने विपिन के लिए ‘‘कड़ी से कड़ी सजा'' की मांग की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने इन दावों को भी खारिज कर दिया कि उनकी बेटियों की सोशल मीडिया गतिविधियों की वजह से यह घटना हुई।

सिंह ने जोर देकर कहा कि रील ‘‘कारण नहीं है''। सिंह ने कहा कि उन्होंने बेटियों को अपना खर्च चलाने के वास्ते ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए 1.5 लाख रुपये दिए थे। भाटी परिवार के खिलाफ 22 अगस्त को कासना थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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