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Attack on Rekha Gupta : CM पर हमला करने वाले का आपराधिक इतिहास, गुजरात में दर्ज हैं 5 केस; दो दिन पहले आया था दिल्ली

सकारिया को हिरासत में लेकर सिविल लाइंस थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित रूप से हमला करने वाले व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है। गुजरात पुलिस ने पहले ही उस पर चाकू से हमला करने सहित 5 मामलों में मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। पुलिस ने बताया कि गुजरात के राजकोट निवासी आरोपी सकारिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) को घटना के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया। उसके पिछले रिकॉर्ड की जांच की गई।

पुलिस ने कहा कि हमें पता चला कि उसके खिलाफ पहले भी गुजरात के भक्तिनगर थाने में 5 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले उसपर जानबूझकर चोट पहुंचाने, खतरनाक हथियार या साधनों से चोट पहुंचाने और गंभीर चोट पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सकारिया को हिरासत में लेकर सिविल लाइंस थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।

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दिल्ली पुलिस गुजरात पुलिस की मदद से उसके निजी विवरणों की पुष्टि कर रही है। उत्तर दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजा बंठिया ने एक बयान में कहा कि बीएनएस हमने धारा 109 (हत्या का प्रयास), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 221 (लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आगे की जांच जारी है। आरोपी 2 दिन पहले ही दिल्ली आया था। मुख्यमंत्री आवास के पास टोह लेते हुए सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया था।

उसे इलाके में फोन पर बात करते भी देखा गया था। आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को शामिल किया गया है। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा और हम कम से कम 5 दिन की रिमांड मांगने की योजना बना रहे हैं। वह ट्रेन से दिल्ली आया था। हमने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।

इसमें 'जन सुनवाई' के कुछ वीडियो हैं- एक शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री के आवास का और दूसरा उनके कैंप कार्यालय का। गुप्ता पर बुधवार को सुबह करीब सवा 8 बजे सिविल लाइंस स्थित उनके कार्यालय पर आयोजित ‘जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को ‘‘मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश'' का हिस्सा बताया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमला गंभीर था और जानलेवा हो सकता था।

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