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Atishi-Sanjay Defamation Case : हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी- आपत्तिजनक बयान पर आतिशी और संजय सिंह से मांगा जवाब

मानहानि मामला : दिल्ली हाई कोर्ट ने आतिशी और संजय सिंह से जवाब मांगा
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Atishi-Sanjay Defamation Case : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेताओं आतिशी और संजय सिंह को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा दायर मानहानि याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा ने निचली अदालत के एक आदेश के खिलाफ दायर दीक्षित की याचिका पर आप नेताओं को चार दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

कांग्रेस नेता ने निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसमें उनकी आप नेताओं के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने कहा था कि कथित मानहानिकारक बयान चुनाव के दौरान दिए गए थे। ये आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा थे। सोमवार को, दीक्षित के वकील ने कहा कि आरोप व्यक्तिगत प्रकृति के थे।

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इससे उनकी मुवक्किल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई और चुनावी नुकसान हुआ, जो मानहानि के बराबर है। मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। निचली अदालत ने अप्रैल में दीक्षित की शिकायत खारिज कर दी थी। आप नेताओं द्वारा ‘‘भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के वैध इस्तेमाल'' को रेखांकित किया था। अदालत ने दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।

आरोप लगाया गया था कि आतिशी और सिंह ने आरोप लगाया था कि दीक्षित ने न केवल "भाजपा से करोड़ों रुपये लिए, बल्कि कांग्रेस ने आप को हराने के लिए सत्तारूढ़ दल के साथ मिलीभगत भी की।

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