पंचकूला (ट्रिन्यू) :
जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकुल कुमार की ओर से तत्काल प्रभाव से जिले में रविवार को जारी अतिरिक्त दिशा-निर्देश के अनुसार जिला की सभी आईटी/ आईटीईएस इकाइयां और कारपोरेट कार्यालय 3 मई प्रात: 9 बजे तक घर से ही संचालित करेंगे। सरकारी कार्यालयों के लिए 16 अप्रैल को जारी निर्देशों कड़ाई लागू रहेंगे। शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद करने के आदेश जारी रहेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और सभाओं को कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल उचित कोविड-19 व्यवहार के कड़ाई से पालन के साथ अनुमति दी जाएगी।