चंडीगढ़/पंचकूला, 13 मई (नस)
कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने और इसे फैलने से रोकने के मकसद से पिछले दो सप्ताह से लगाया जा रहा वीकेंड कर्फ्यू अबकी बार सख्ती से लागू किया जाएगा। प्रशासन ने बृहस्पतिवार को 15 मई की सुबह 5 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए। प्रशासन ने अपने आदेशों में शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे कर्फ्यू के दौरान घरों में ही रहें और बेवजह बाहर ना घूमें। घर से बिना पास बाहर निकलने पर इसे आपदा प्रबंधन द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के आदेशों का उल्लंघन मान कर व्यक्ति पर पुलिस केस दर्ज करेगी।
प्रशासन के आदेशानुसार वीकेंड कर्फ्यू में दोपहर 2 बजे तक जरूरी सामान की बिक्री की दुकानों को खुला रखा जायेगा। जिनमें करियाना दूध, सब्जी, फ्रूट, डेरी, अंडे, मीट, और बेकरी शाप के अलावा मेडिकल शाप, फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवा, एटीएम बूथ खुले रहेंगे। इसी तरह उत्पादन यूनिट या इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों या श्रमिकों को आनेजाने की अनुमति होगी। हालांकि उत्पादन यूनिट या इंडस्ट्री को अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र देने को कहा गया है। हालांकि, जरूरी या गैर जरूरी सामान को बाहरी राज्यों से लाने-ले-जाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। सभी वाहनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए यात्रा से संबंधित पास दिखाना होगा। ट्राईसिटी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को डयूटी आर्डर और पहचान पत्र दिखाना होगा। वीकेंड लाॅकडाउन में लोग सुबह की सैर कर सकते हैं। प्रशासन ने सुबह 6 बजे से 9 बजे तक लोगों को सुबह की सैर करने की अनुमति दी है। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट या जिला अदालतों को पास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाएंगे।
पंचकूला में ज्वैलर्स आज खोल सकेंगे दुकान
पंचकूला(ट्रिन्यू) : उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने अक्षय तृतीया पर जिला पंचकूला के भी अधिकृत ज्वैलर्स की दुकानों को 14 मई को दोपहर 12 बजे से सायं 7 बजे तक कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुये खुली रखने के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशों के अनुसार इस दौरान बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को दुकान में आने की इजाजत नहीं होगी। दुकानदार सामाजिक दूरी का पालन करते हुये ग्राहकों को अंदर आने देंगे। दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य है। जारी आदेशों में किसी भी नागरिक द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर दंड व जुर्माना किया जायेगा। दुकानदारों को सही तरीके से दुकान को सेनिटाइज करने और ग्राहकों की स्क्रीनिंग कर व हाथ सेनिटाइज करवाकर ही अंदर आने की इजाजत देने के निर्देश जारी किये हैं।