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पार्किंग नियमों का उल्लंघन : निजी अस्पतालों को अंतिम नोटिस की तैयारी

मोहाली, 24 अप्रैल (निस) ग्रेटर मोहाली एरिया डवेलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा एस्टेट अफसर के माध्यम से मोहाली के निजी अस्पतालों को पार्किंग नियमों के उल्लंघन के चलते अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। इन अस्पतालों को...
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मोहाली, 24 अप्रैल (निस)

ग्रेटर मोहाली एरिया डवेलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा एस्टेट अफसर के माध्यम से मोहाली के निजी अस्पतालों को पार्किंग नियमों के उल्लंघन के चलते अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। इन अस्पतालों को बेसमेंट पार्किंग के लिए जगह अलॉट की गई थी, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग पार्किंग के लिए नहीं किया, जिससे अस्पतालों के बाहर वाहनों की भारी भीड़ हो जाती है और पार्किंग की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है जो हादसों को न्योता देती है। ये नोटिस पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एंड डवेलपमेंट एक्ट, 1995 की धारा 45(3) के तहत जारी किए गए थे। अस्पतालों द्वारा दिए गए जवाबों से गमाडा संतुष्ट नहीं है, इसलिए पहले ही तीन बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

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उल्लेखनीय है कि मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि अस्पतालों को बेसमेंट पार्किंग की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया और वाहनों की पार्किंग सड़कों पर होने लगी, जिससे गम्भीर अव्यवस्था पैदा हो गई।

गमाडा के एस्टेट अफसर (हाउसिंग), शिवराज सिंह बल ने बताया कि जिन अस्पतालों को नोटिस भेजे गए हैं उनमें फोर्टिस, मैक्स, आईवीवाई, इंडस, मायो और ग्रेशियन अस्पताल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अस्पतालों ने विभिन्न प्रकार के जवाब दिए हैं, लेकिन गमाडा अभी तक संतुष्ट नहीं है। अब इन्हें फाइनल नोटिस भेजा जाएगा और यदि जवाब संतोषजनक नहीं रहे, तो अलॉटमेंट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

चीमा मेडिकल कॉम्प्लेक्स को भी जारी हुआ नोटिस

मोहाली के फेज 4 स्थित चीमा मेडिकल कॉम्प्लेक्स को भी बिल्डिंग बाईलॉज के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया गया है। इसमें बिना नक्शा पास कराए बेसमेंट बनाना, पीछे की ओर ग्रीन बेल्ट को पूरी तरह खत्म करना और गेट बनाना शामिल है। गमाडा की बिल्डिंग ब्रांच से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अस्पताल प्रबंधन द्वारा बिना नक्शा पास कराए बेसमेंट में कमरे बनाए गए हैं और सेटबैक एरिया भी कवर कर लिया गया है। यहां तक कि पार्किंग और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में भी निर्माण किया गया है। नोटिस में निर्देश दिए गए हैं कि अवैध निर्माण को हटाकर कार्यालय को सूचित किया जाए। ऐसा न करने पर नियमों के अनुसार अगली कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

एस्टेट अफसर शिवराज सिंह बल ने बताया कि अस्पताल की पुरानी जोनिंग की जानकारी के लिए जिला टाउन प्लानिंग कार्यालय को रिमाइंडर भेजा गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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