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करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में दो आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर

करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामले में केशव महाजन व गौरव महाजन के खिलाफ अदालत ने जैसे ही भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरु की तो दोनों ने सीबीआई कोर्ट में...
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करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामले में केशव महाजन व गौरव महाजन के खिलाफ अदालत ने जैसे ही भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरु की तो दोनों ने सीबीआई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में विचाराधीन था। दोनों की ओर से इस अदालत में दायर की गई नियमित जमानत की याचिका को अदालत की ओर से खारिज कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार मैसर्ज साहोवालिया राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की ओर से बैंक ऑफ इंडिया गुरदासपुर शाखा से कर्ज लेने का मामला है। उधर, अदालत की ओर से अपने निर्देशों में कहा गया कि इस मामले में नामजद आरोपी विशाल महाजन ने आज फिर अदालत में अपना पासपोर्ट जमा नहीं करवाया। उसने अपने पासपोर्ट संबंधी डीडीआर जमा करने के लिए एक आखिरी मौका मांगा है, जिस कारण विशाल महाजन को एक और आखिरी मौका दिया जाता है। उसको मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को अपना पासपोर्ट या डीडीआर जो कोई है, जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि केशव महाजन और गौरव महाजन ने अखीरी पड़ाव पर अपने वकील के माध्यम से अलग-अलग आत्म समर्पण पर जमानत याचिका दायर की थी। आरोपी केशव महाजन और गौरव महाजन अदालत में पेश हुए हैं, इसलिए उनको हिरासत में लिया जाता है। अदालत की ओर से सीबीआई को दिए निर्देशों में कहा गया है कि केशव व गौरव को 30 अगस्त 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया जाए।

 

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