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तीन बच्चों को भीख मांगने से बचाया

मोहाली में बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान
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मोहाली, 26 जून (निस)

समाज सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री डॉ. बलजीत कौर और डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के दिशा-निर्देशों पर पंजाब सरकार द्वारा जिला एसएएस नगर में बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान तीन बच्चों को भीख मांगने के कार्य से बाहर निकाला गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी नवप्रीत कौर ने बताया कि बच्चों के अभिभावकों को सख्त चेतावनी दी गई है और स्पष्ट कर दिया गया है कि भविष्य में यदि ऐसा दोबारा हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बच्चों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान चलाए जाते रहेंगे।

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बाल संरक्षण अधिकारी ने यह भी बताया कि किसी भी बच्चे को भीख मांगने के लिए मजबूर करना जुवेनाइल जस्टिस (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत एक दंडनीय अपराध है। यह अधिनियम जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास की व्यवस्था करता है। इसके तहत ऐसे किसी व्यक्ति को जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है, जो किसी बच्चे से जबरन भीख मंगवाता है। इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के सदस्य विनीत वर्मा, जिनकी पहल पर यह अभियान शुरू हुआ, ने इस सामाजिक बुराई के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह न केवल बच्चों के शोषण का मामला है, बल्कि बाजारों में लोगों को भी इससे परेशानी होती है। उन्होंने जिला प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की।

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