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हाईकोर्ट ने आपसी बातचीत से समाधान निकालने के दिए निर्देश

मोहाली बस स्टैंड और उससे जुड़ी सड़क का मामला
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली बस स्टैंड से जुड़ी सड़क के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त 2025 के लिए तय की है और इस बीच सभी पक्षों को आपसी बातचीत और मध्यस्थता के ज़रिए समाधान निकालने को कहा है।

यह याचिका मोहाली के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने मोहाली बस टर्मिनल को चालू करने और उससे जुड़ी सड़क को तुरंत शुरू करने की मांग की थी। याचिका में इस बात का उल्लेख किया गया कि बस स्टैंड के साथ लगने वाली सड़क का एक हिस्सा चालू है, जबकि दूसरा हिस्सा या तो बस स्टैंड के निर्माणाधीन हिस्से के कारण कब्ज़े में है या फिर पूरी तरह से टूट चुका है। सड़क की जर्जर हालत इतनी खराब है कि कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है।

मामले की गंभीरता और संभावित लंबी बहस को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने इसे अगले महीने तक स्थगित करते हुए सभी पक्षों को आपसी सहमति से हल निकालने की कोशिश करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान कुलजीत सिंह बेदी की ओर से वकील रंजीवन सिंह और रिशम राग सिंह ने तर्क रखे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख को यह केस 'अर्जेंट लिस्ट' के तुरंत बाद लिया जाएगा।

गौरतलब है कि डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी पहले भी कई बार यह मुद्दा उठाते रहे हैं और उन्होंने गमाडा से संबंधित अधिकारियों व डिप्टी कमिश्नर को सड़क को चालू करवाने के लिए बार-बार निवेदन किया था, लेकिन कार्रवाई ना होने पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया।

अब देखना होगा कि क्या पक्ष आपसी बातचीत से समाधान निकाल पाते हैं या फिर अगली सुनवाई में हाईकोर्ट को अंतिम आदेश जारी करने पड़ेंगे।

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