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सीएलयू के अधिकार अब जिलों को, डीसी देंगे आरएमसी व हॉट मिक्स प्लांट्स की मंजूरी

हरियाणा सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और विकेन्द्रीकृत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (डीटीसीपी) ने रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) और हॉट मिक्स प्लांट्स से जुड़ी भूमि उपयोग...

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हरियाणा सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और विकेन्द्रीकृत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (डीटीसीपी) ने रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) और हॉट मिक्स प्लांट्स से जुड़ी भूमि उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति देने के अधिकार अब राज्य के सभी जिला उपायुक्तों (डीसी) को प्रदान कर दिए हैं।विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय हरियाणा नियोजित सड़कें एवं नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा 19(2) के तहत राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से लिया गया है। इसके अंतर्गत उपायुक्तों को धारा 8(1) और 8(2) के तहत सीएलयू की मंजूरी का अधिकार दिया गया है।

यह व्यवस्था 22 मार्च 2023 की नीति के अनुरूप है, जिसमें तय किया गया था कि विकास योजनाओं के दायरे में आने वाले ऐसे प्रस्ताव जिला स्तर पर ही निपटाए जाएंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई आवेदन स्थल अंतिम विकास योजना का हिस्सा नहीं है, तो उसकी मंजूरी का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा और ऐसे प्रस्ताव उपायुक्त के माध्यम से भेजे जाएंगे। विभाग के निदेशक अमित खत्री ने कहा कि यह निर्णय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और क्षेत्रीय स्तर पर अधिक जवाबदेह बनाएगा।

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