स्कूल टाइम में अध्यापकों के डीईओ ऑफिस जाने पर रोक
जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी नए आदेश के तहत अब स्कूल समय में कोई भी अध्यापक या नॉन टीचिंग स्टाफ डीईओ कार्यालय नहीं जा सकेगा। केवल विभाग की ओर से बुलाए जाने की स्थिति में ही कर्मचारी कार्यालय...
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जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी नए आदेश के तहत अब स्कूल समय में कोई भी अध्यापक या नॉन टीचिंग स्टाफ डीईओ कार्यालय नहीं जा सकेगा। केवल विभाग की ओर से बुलाए जाने की स्थिति में ही कर्मचारी कार्यालय पहुंच सकेंगे।
आदेश में कहा गया है कि कई बार टीचर्स स्कूल के कार्य समय में डायरेक्ट्रेट पहुंच जाते हैं, जिससे अकादमिक शेड्यूल प्रभावित होता है और स्कूल की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है। इसी कारण निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी कर्मचारी स्कूल समय पूरा होने के बाद ही कार्यालय आएं। डीईओ ने इस नियम का सख्ती से पालन करने को कहा है।
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इससे पहले डीएसई कार्यालय की ओर से भी इसी प्रकार का आदेश जारी किया गया था, जिसमें स्कूल समय के दौरान कार्यालय विजिट पर प्रतिबंध लगाने की हिदायत दी गई थी।
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