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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

मनीमाजरा में फड़ियां लगाने का मामला
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मनीमाजरा में फुटपाथ, मार्केटों, सड़कों और बाजारों में लग रही रेहड़ी-फड़ियों के कारण वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो चला है। बाज़ार ही नहीं, गलियों में भी सब्जी मंडी लग रही है जिसे लेकर यहां के दुकानदार खासे परेशान हैं। वाहन भीतर नहीं आ सकते जिसके चलते ग्राहक भीतर जाना ही नहीं चाहता। इससे दुकानदारों का बिजनेस चौपट हो गया है। परेशान दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने फड़ियां लगाने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर एक लाख जुर्माना लगाने की बात कही थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाते हुए चंडीगढ़ प्रशासन व नगर निगम को नोटिस जारी कर दिया है। मामले में अब 19 सितंबर तक प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करना होगा । बता दें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दुकानदारों की याचिका पर 5 मई को आदेश जारी कर कहा था कि आप किसी का रोजगार नहीं छीन सकते। वेंडर एक्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए एक लाख रुपये कॉस्ट तक लगाने की बात कही थी ।

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