फर्जी दस्तावेज़ के चलते सनी लवली डेवलपर्स की सीएलयू अनुमति रद्द
पंजाब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए ‘सनी लवली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड’ की भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) अनुमति आंशिक रूप से रद्द कर दी है। यह कार्रवाई उस शिकायत के बाद की गई जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने दैड़ी गांव (जिला मोहाली) में 9 कनाल 15 मरले ज़मीन के संबंध में जाली सहमति पत्र और बैंक एनओसी प्रस्तुत की थी। दरअसल, 2018 और 2019 में कंपनी को दैड़ी और धुराली गांव में कुल 56.5375 एकड़ में औद्योगिक कॉलोनी विकसित करने की अनुमति मिली थी। मगर 2022 में सुरिंदर कौर पत्नी हरदयाल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी हिस्सेदारी वाली ज़मीन को गलत तरीके से परियोजना में शामिल किया गया है। रिकॉर्ड और बैंक रिपोर्ट की जांच के बाद सरकार ने पाया कि प्रस्तुत दस्तावेज़ फर्जी हैं। इसके चलते 9 कनाल 15 मरले ज़मीन संबंधी सीएलयू अनुमति को पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 की धारा 85 के तहत रद्द कर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि डेवलपर कंपनी इस रद्द हुई अनुमति के एवज़ में किसी प्रकार का मुआवज़ा, रिफंड या शुल्क की एडजस्टमेंट पाने की हकदार नहीं होगी। साथ ही, यदि उक्त भूमि पर कोई निर्माण किया गया है तो उसे गिराना या उसकी भरपाई करना कंपनी की ज़िम्मेदारी होगी। डेवलपर को अब नया लेआउट प्लान मंज़ूरी के लिए दोबारा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें रद्द की गई ज़मीन को बाहर रखा जाए।
विभाग ने इस आदेश की प्रतियां गमाडा, पूडा, एसएसपी मोहाली, डीसी मोहाली और अन्य संबंधित विभागों को भी भेज दी हैं ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ज़मीन स्वामित्व, वित्तीय लेन-देन या अन्य विवादों के मामले में दोनों पक्ष – सनी लवली डेवलपर्स और शिकायतकर्ता सुरिंदर कौर, अदालत का सहारा ले सकते हैं।