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अमरूद घोटाले में सहआरोपी सुखदेव ने जमा करवाए 2.40 करोड़

मोहाली (हप्र) : विजिलेंस की ओर से वर्ष 2016-17 में मोहाली जिले में गांव बाकरपुर में हुए अमरूद बाग घोटाले में गिरफ्तार किए गए सहआरोपी सुखदेव सिंह के वकील ने जमानत की याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुखदेव...
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मोहाली (हप्र) : विजिलेंस की ओर से वर्ष 2016-17 में मोहाली जिले में गांव बाकरपुर में हुए अमरूद बाग घोटाले में गिरफ्तार किए गए सहआरोपी सुखदेव सिंह के वकील ने जमानत की याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुखदेव सिंह ने अपनी जमानत की याचिका मंजूर करने की बेनती करते कहा कि उसकी तरफ बकाया राशि 2 करोड़ 40 लाख 96 हजार के करीब बनती है, जिसे वह अदालत में जमा करवाना चाहता है। इस संबंधी सुखदेव ने सोमवार को उनके वकील एचएस धनोआ ने उक्त रकम वाला डीडी अदालत में जमा करवा दिया है। अदालत ने सुखदेव सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमानत पर फैसला 21 फरवरी को सुनाया जाएगा। चंडीगढ़ निवासी आरोपित सुखदेव को 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। विजिलेंस के बताने के अनुसार सुखदेव ने सरकारी आरोपियों व अन्य के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी के माध्यम से अपने व अपनी पत्नी के खातों में लगभग 12 करोड़ का मुआवजा हासिल किया था। सुखदेव ने धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ करके इस आपराधिक साजिश में विशेष भुमिका निभाई, जिसके साथ सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा।

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