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Sukhbir Badal Attack Case: सुखबीर बादल का हमलावर कोर्ट में पेश, 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

पुलिस को नारायण सिंह चौड़ा का 3 दिन का रिमांड मिला
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शिरोमणि अकाली दल पर हमला करने वाला व्यक्ति काली पकड़ी व रेड ब्राउन जैकेट पहने हुए। पीटीआई फोटो
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चंडीगढ़, 8 दिसंबर (भाषा)

Sukhbir Badal Attack Case : अमृतसर की एक अदालत ने स्वर्ण मंदिर के द्वार पर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले नारायण सिंह चौड़ा की पुलिस हिरासत की अवधि रविवार को तीन दिन के लिए बढ़ा दी।

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स्वर्ण मंदिर में बुधवार को चौड़ा ने बादल पर गोली चलाने का प्रयास किया था, जिसमें वह बाल-बाल बच गए। सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया था। कड़ी सुरक्षा के बीच 68 वर्षीय चौड़ा को अमृतसर की अदालत में पेश किया गया, क्योंकि उसकी तीन दिन की हिरासत रविवार को समाप्त हो रही थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अदालत ने फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दे दी है।

उसे 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। कई मामलों का सामना कर रहे पूर्व खालिस्तानी आतंकवादी चौड़ा को 5 दिसंबर को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास) व शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह हमला मीडियाकर्मियों के कैमरों में रिकॉर्ड हो गया था, जो 2007 से 2017 तक पंजाब में अकाली दल सरकार द्वारा की गई ‘‘गलतियों'' के लिए धार्मिक प्रायश्चित के रूप में बादल द्वारा सिख तीर्थस्थल पर ‘सेवादार' के रूप में कार्य करने के दूसरे दिन को कवर करने के लिए एकत्र हुए थे।

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