कूड़ा-कचरा जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई
शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता और नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत आदेश जारी कर चंडीगढ़ में किसी भी प्रकार के कूड़े-कचरे, कृषि अवशेष, प्लास्टिक, रबर, सूखी पत्तियां और अन्य पदार्थों के जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 27 मई से प्रभावी होकर 25 जुलाई तक लागू रहेगा।
जिला उपायुक्त ने कहा कि चंडीगढ़ में वेस्ट मैटेरियल जलाने से वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आ रही है। इससे प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि हो रही है, जिसके कारण नागरिकों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन किसी भी प्रकार का कूड़ा-कचरा, प्लास्टिक, पत्तियां, कृषि अवशेष, रबर, लकड़ी आदि जलाने का कार्य नहीं करेगा। नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा निर्धारित कचरा निस्तारण प्रणाली के माध्यम से ही कूड़े का निपटान करना अनिवार्य होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा शहर में नियमित निरीक्षण और निगरानी की जाएगी। उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि शहरवासी पर्यावरण की सुरक्षा और शहर की वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल न हों और यदि कहीं वेस्ट जलाने की घटना देखें तो तुरंत प्रशासन या पुलिस को सूचित करें।